Wednesday, 25 February 2015

जीएसटी

आखिर क्या है जीएसटी? 
                                 वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी वास्तव में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आरोपित किये जाने वाले समस्त अप्रत्यक्ष करों  जैसे- वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लक्जरी टैक्स आदि का सम्मिलित एकल स्वरूप है अर्थात उपरोक्त सभी करों के अलग-अलग भुगतान के स्थान पर सिर्फ एक कर का भुगतान करना होगा जो जीएसटी के नाम से जाना जाएगा॥

जीएसटी लागू करने का क्या है उद्देश्य? 

                                                      जीएसटी लागू करने का यही उद्देश्य है कि देश के समस्त राज्यों में वस्तुओं एवं सेवाओं की असमान कर व्यवस्था के स्थान पर समान कर व्यवस्था का निर्धारण करना जिससे कि पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य एक किया जा सके तथा बहुल कर प्रणाली के स्थान पर एकल कर प्रणाली को स्थापित किया जा सके ॥
किस सिद्धांत पर लागू होगा जीएसटी? 


विभिन्न करों का जीएसटी के अन्तर्गत एकीकरण निम्न सिद्धांत पर होगा -

1. जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या क्रियान्वन तो देश के एक कोने में होता है लेकिन उनका उपभोग देश के दूसरे कोने में होता है ऐसी समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से लेकर आपूर्ति तक में जितने भी टैक्स लगते हैं उन सभी के स्थान पर एकमात्र जीएसटी को लागू करने का प्रावधान है॥

2.  ऐसे सभी टैक्स जो वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित नहीं है वे सभी जीएसटी से बाहर होंगे॥

जीएसटी को दो स्तर पर लागू किया जाएगा -

   
1. राज्य स्तरीय जीएसटी- इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय करों जैसे- वैट, सेल्स टैक्स, लक्जरी टैक्स आदि को एकीकृत किया जाएगा॥   
2. केंद्र स्तरीय जीएसटी- इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों जैसे- सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी आदि को एकीकृत किया जाएगा॥

कौन से उत्पादों पर जीएसटी लागू होगा?                                              

                                                       
तम्बाकू उत्पादों पर लगने वाले सभी टैक्सों के स्थान जीएसटी को लागू किया जाएगा लेकिन सरकार जीएसटी लागू होने के बाद भी अगर चाहे तो इनपर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगा सकेगी॥

कौन से उत्पादों पर जीएसटी लागू नहीं होगा? 
                                                           
अभी पेश किए गए विधेयक में फिलहाल पेट्रोलियम एवं एल्कोहल उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा गया है इनपर टैक्स निर्धारण पूर्ववत ही होगा॥

~ इतिश्री ~



                                          
                                                    
                                    

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